देवरिया। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने जानकारी दी कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिसंबर 2025 माह का आवंटित खाद्यान्न तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक की त्रैमासिक चीनी का वितरण 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाएगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में दर्ज प्रति यूनिट के आधार पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किग्रा गेहूं एवं 3 किग्रा चावल) निःशुल्क दिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के बीच अपनी उचित दर दुकान से खाद्यान्न एवं चीनी प्राप्त कर लें।