पुलिस टीम पर हमले में शामिल 8 आरोपियों को कोर्ट से सजा
गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमले के मामले में कोर्ट ने 8 अभियुक्तों को सजा सुनाई है। यह मामला कुख्यात शराब माफिया नागेन्द्र यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज था, जो 5 नवंबर 2024 को घटित हुआ था।
शराब माफिया नागेन्द्र यादव को 7 साल की कैद और ₹10,000 जुर्माना
कोर्ट ने बलिस्टर यादव के पुत्र नागेन्द्र यादव को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। नागेन्द्र यादव पर उत्पाद अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं और उसे कुख्यात शराब तस्कर माना जाता है।
तीन आरोपियों को 5 साल की सजा, बाकी पांच को 2-2 साल की कैद
मुलकीत सिंह और सुमित कुमार को 5 साल की कैद और ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बाकी पांच अभियुक्तों – अशोक कुमार, नागमणी यादव, रामाश्रय सिंह, नितिश कुमार और दुखी यादव – को 2-2 साल की सजा और ₹5,000 का जुर्माना सुनाया गया है।
ADJ-13 कोर्ट ने सुनाया फैसला, अभियोजन की भूमिका रही अहम
एडीजे-13 गोपालगंज की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस केस को मजबूती से प्रस्तुत करने में विशेष लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके तर्कों के आधार पर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस गिरफ्तारी के दौरान हुई थी हिंसक झड़प, दर्ज हुआ था कांड
5 नवंबर 2024 को घोठनाहा गांव में शराबबंदी से जुड़े मामले में पुलिस दबिश देने गई थी। उसी दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस कांड को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने यह सख्त फैसला सुनाया है।

