गोपालगंज। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन व्यय और लेखा समाधान को लेकर अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जानकारी के अनुसार, 99 बैकुंठपुर, 100 बरौली, 101 गोपालगंज, 102 कुचायकोट, 103 भोरे और 104 हथुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अभ्यर्थियों को दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल-वाउचर, सहायक दस्तावेजों के साथ Annexure E-2 में शपथ-पत्र, सार विवरण भाग-I से IV तथा अनुसूची 1 से 11 तक के साथ लेखा जमा करना होगा। इसी क्रम में अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन 08 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा। वहीं लेखा समाधान कार्यक्रम 10 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक पंचायत संसाधन केंद्र गोपालगंज में होगा।
अधिकारियों ने कहा कि बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्वाचन परिणाम के बाद लेखा जांच और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देकर भारत निर्वाचन आयोग को भेजना आवश्यक है। निर्धारित समय पर लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

