जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में, भारत विकास परिषद देवरिया के सहयोग से जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त नूर मुहम्मद उर्फ रेल मुहम्मद (धारा 379, 411 भादंसं, थाना खामपार) को अर्थदंड जमा कर रिहा कराया गया।
नूर मुहम्मद 28 नवंबर 2025 को अपनी सजा पूरी कर चुके थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते 3500 रुपये का जुर्माना न जमा कर पाने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे थे। कारागार अधीक्षक द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने पर सचिव ने पराविधिक स्वयंसेवक अमरनाथ शुक्ल को सेवा संस्थाओं से समन्वय कर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अमरनाथ शुक्ल ने भारत विकास परिषद, गोरक्ष प्रांत से सहयोग प्राप्त किया। अदालत के आदेशानुसार परिषद द्वारा 3500 रुपये का अर्थदंड जमा किए जाने के बाद नूर मुहम्मद की रिहाई संभव हो सकी।
इस अवसर पर सचिव ने परिषद के अध्यक्ष कुमार गौरव गोयल की सामाजिक सेवा की सराहना की और नूर मुहम्मद को सकारात्मक जीवन जीने तथा समाज के हित में योगदान करने के लिए प्रेरित किया।

