उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पम्प योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने सोलर पम्प के लिए बुकिंग कराई थी, उनके टोकन कन्फर्म कर दिए गए हैं। योजना के तहत चयनित किसानों को अपना कृषक अंश जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि किसान अपनी निर्धारित धनराशि कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अथवा चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। समय सीमा के भीतर अंश जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा चयन निरस्त हो सकता है।
उप निदेशक कृषि ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा कि वर्तमान में कुछ पंजीकृत किसानों के मोबाइल नंबरों पर अनजान या फर्जी कॉल आ रही हैं। ऐसे कॉल पर ध्यान न दें और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण या ओटीपी साझा न करें।
सोलर पम्प योजना से संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान अपने नजदीकी विकास खंड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

