सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक, जिन्होंने विगत चार वर्षों से अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें राहत देते हुए नवीनीकरण की छूट अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह छूट 15 नवंबर 2025 तक निर्धारित थी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट अवधि के भीतर जिन श्रमिकों द्वारा श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा, उनके श्रमिक पहचान पत्र को निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा, जिससे वे बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं।
सहायक श्रम आयुक्त ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने श्रमिक पहचान पत्र का नवीनीकरण अवश्य करा लें, ताकि कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न हितकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
इन योजनाओं में कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत घर पर विवाह करने पर 65 हजार रुपये तथा सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपये की सहायता, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत दो बच्चों के जन्म पर 26 हजार से 90 हजार रुपये तक की सहायता, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख 25 हजार रुपये तथा सामान्य मृत्यु पर 2 लाख 25 हजार रुपये की सहायता, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना के अंतर्गत 2 हजार से 60 हजार रुपये तक की सहायता एवं गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।

