गोपालगंज:
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम–1986 के तहत गठित धावा दल ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उत्तम होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। यह कार्रवाई मौनिया चैक स्थित शुद्ध शाकाहारी होटल में की गई।
धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, थावे एवं मांझा के अधिकारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान गोपालगंज थाना की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। बाल श्रमिक को सुरक्षित रूप से मुक्त कर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई।
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने बताया कि संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को नियोजक के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने तथा अधिनियम के तहत सभी आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

