जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी Avinash Mani Tripathi ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11–12 को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की संशोधित समय-सारणी जारी कर दी गई है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा शुल्क सत्यापन की अंतिम तिथि 09 जनवरी, छात्र-छात्राओं द्वारा पंजीकरण एवं ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित की गई है। वहीं, सभी आवश्यक संलग्नकों सहित हार्ड कॉपी शिक्षण संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों का ऑनलाइन अग्रसारण एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय की गई है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, नोडल अधिकारी एवं छात्र-छात्राओं से अपील की है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पात्रता सुनिश्चित करें, ताकि योजना का लाभ समय से मिल सके।

