देवरिया की भू-सम्पत्तियों से संबंधित न्यूनतम मूल्य दर सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 के नियम-4 (1) के अंतर्गत जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों की न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन तथा उप जिलाधिकारी एवं उप निबंधक सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज और भाटपाररानी के साथ बैठक कर प्रचलित दर सूची पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
विचार-विमर्श के उपरांत भू-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जनपद में भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों की प्रचलित दरें वर्तमान में लागू न्यूनतम मूल्य दर सूची के अनुरूप हैं। समिति द्वारा संस्तुति की गई कि मौजूदा मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों को यथावत रखा जाए। इसके तहत प्रभावी दिनांक 30 अगस्त 2024 की मूल्यांकन सूची में निर्धारित समस्त दरें दिनांक 1 जनवरी 2026 से भी प्रभावी बनी रहेंगी।

