गोपालगंज।
बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 130/23 में पोक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राधेश्याम कुमार उर्फ ललन महतो, निवासी खैरा आजम, थाना बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज तथा सोनू कुमार, निवासी ब्रह्मपुर, थाना बैकुंठपुर को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय द्वारा धारा 376(डीए) भादवि एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 363 भादवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 341 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा विचारण अवधि में कारावास में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दरोगा प्रसाद सिंह की अहम भूमिका रही, जिनके प्रभावी पैरवी के कारण दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।
कुचायकोट: 634 पीस देशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
उत्पाद पुलिस ने 634 पीस देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक ई-रिक्शा भी जब्त किया गया, जिसमें तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। यह कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक अमितेश झा के निर्देश पर कुचायकोट ओवरब्रिज के नीचे भटवा मोड़ के समीप की गई।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रभु यादव, निवासी तरैया सुनान के रूप में हुई है। उत्पाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
