देवरिया। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मामले का खुलासा किया है। देवरिया–रुद्रपुर मार्ग पर स्थित अनुश्री उत्सव स्थल के पास शनिवार तड़के संयुक्त टीम ने छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल पकड़ा।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि अछेबर पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष प्रसाद द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग पुराने वाहनों के पार्ट्स की कटिंग के लिए किया जा रहा था। यह कार्य पूरी तरह अवैध तरीके से संचालित हो रहा था।
छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से इंडेन के दो घरेलू गैस सिलेंडर और एक अन्य सिलेंडर बरामद किया। सभी सिलेंडरों में गैस भरी हुई थी और उनके साथ पाइप तथा कटिंग नोजल भी मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों ने जब संबंधित व्यक्ति से सिलेंडरों के वैध कागजात मांगे तो वह कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का इस प्रकार व्यावसायिक उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का सीधा उल्लंघन है। साथ ही यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए सभी सिलेंडरों को सुरक्षित रखते हुए संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के अनुमोदन के बाद आरोपी अछेबर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली देवरिया को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा गया है।
प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि घरेलू गैस का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि इस तरह के अवैध कार्यों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

