देवरिया की अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने करीब 10 साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी दामाद हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 17 अगस्त 2016 की रात गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बढ़या तिवारी गांव का है। आरोपी अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी से मोबाइल पर बातचीत को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर ससुर रामनिवास बीच-बचाव के लिए आए, तभी आरोपी ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल रामनिवास को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

