देवरिया। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई है। थाना खामपार में दर्ज वर्ष 1994 के मुकदमे में अभियुक्त सत्यनारायण चौहान को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला मु0अ0सं0-35/1994 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित था, जिसमें लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जनपदीय पुलिस की सक्रिय पैरवी और साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण के चलते 19 मार्च 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर शैलेन्द्र यादव, थाना खामपार के पैरवीकार मुन्नालाल और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी के समन्वित प्रयासों से यह सफलता हासिल हुई।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

