गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के महुआवा पंचायत भवन परिसर में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता संजीव तथा पीएलवी सह अधिकार मित्र प्रिंस कुमार ठाकुर की टीम ने प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 63 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक थाने में प्रशिक्षित अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो किशोरों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ संभालते हैं।
इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में मुफ्त विधिक सहायता की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि जरूरतमंद लोगों को उनके मामलों में मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस दौरान टीम के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किए और लोगों को उनके लाभ के बारे में जागरूक किया।
कार्यक्रम में महुआवा पंचायत के मुखिया, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे
