उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों के लिए विशेष छूट योजना की घोषणा की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आशुतोष शुक्ला ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार, शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19/2024 के अंतर्गत पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों पर देय पेनाल्टी में 100% छूट का प्रावधान किया गया है।
यह छूट उन सभी परिवहन वाहनों पर लागू होगी, जिनकी रजिस्ट्री अधिसूचना के गजट में प्रकाशित दिनांक से पहले हो चुकी है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण इस अधिसूचना में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं और पेनाल्टी में 100% छूट प्राप्त करें।