जनपद देवरिया में आगामी त्योहारों और आयोजनों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। पहले यह निषेधाज्ञा 07 नवंबर 2024 तक प्रभावी थी, लेकिन गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, और क्रिसमस के मद्देनजर इसे 07 जनवरी 2025 तक (दो माह के लिए) विस्तारित किया गया है।
इस आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग धीमी आवाज में और निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार ही किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाना, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाना, या धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले पोस्टर, संदेश और ट्वीट प्रसारित करना वर्जित रहेगा। बिना अनुमति के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना भी निषेध है, जबकि जिला या उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त होने पर लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र ले जाने की छूट दी जा सकती है। अफवाह फैलाने या भ्रामक संदेश प्रसारित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा अवधि में प्रश्नपत्र या अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाना निषिद्ध है। परीक्षा केंद्र के एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन भी परीक्षा अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।