एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं, ब्याज और सरचार्ज में छूट पाएं: जिलाधिकारी

देवरिया: विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों के लिए तीन चरणों में संचालित होगी।

जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों के भुगतान में मदद करना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

  1. चरणों का संचालन:
    • पहला चरण: 15 से 31 दिसंबर 2024
    • दूसरा चरण: 1 से 15 जनवरी 2025
    • तीसरा चरण: 16 से 31 जनवरी 2025
  2. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छूट:
    • एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पहले चरण में एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट
    • द्वितीय और तृतीय चरण में छूट क्रमशः 80% और 70% होगी।
  3. किश्तों में भुगतान की छूट:
    • प्रथम चरण में छूट 75%, द्वितीय में 65%, और तृतीय में 55%।
    • वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए छूट क्रमशः 60%, 50%, और 40%।
  4. पंजीकरण प्रक्रिया:
    • उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या www.uppcl.org पर करा सकते हैं।
    • पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर आवश्यक है।
  5. किसानों के लिए विशेष प्रावधान:
    • निजी नलकूप वाले किसान 31 मार्च 2023 तक के बकाया पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • उपभोक्ता पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का 30% भुगतान करेंगे।
  • विवादित और न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान भी योजना में शामिल है, बशर्ते उपभोक्ता भुगतान के बाद केस वापस लेने को सहमत हों।
  • यदि पंजीकरण के बाद उपभोक्ता समय पर भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निपटान करें और अधिकतम छूट प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है।

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