पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
गोपालगंज: लगभग तीन साल पहले बरौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी नूर आलम को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस ने घटना के तुरंत बाद नूर आलम, जो माधोपुर थाना क्षेत्र के साहब मुख्तार का पुत्र है, को गिरफ्तार किया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय की त्वरित सुनवाई के चलते महज तीन वर्षों में इस केस का निपटारा हो गया।
यह मामला न्यायपालिका और पुलिस की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें नाबालिग से जुड़े अपराध पर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इस फैसले से न्याय की प्रक्रिया में विश्वास और मजबूती आई है।
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
