3 वोट से हारे मुखिया को पुनर्मतदान का आदेश।

गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड के बखरी पंचायत में तीन साल पहले हुए पंचायत चुनाव में तीन वोटों से हारने वाले पूर्व मुखिया चंद्रकांत सिंह को न्यायालय से राहत मिली है। जिले के व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बखरी पंचायत के बूथ संख्या 365 पर पुनः मतदान कराने का आदेश दिया है।
इस फैसले के बाद चंद्रकांत सिंह चिंटू और उनके समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से स्वागत किया और न्यायालय का आभार व्यक्त किया।
क्या है पूरा मामला?
नवंबर 2021 में कुचायकोट प्रखंड के बखरी पंचायत में पंचायत चुनाव हुआ था। इस चुनाव में पूर्व मुखिया चंद्रकांत सिंह समेत कई उम्मीदवार मैदान में थे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और 17 नवंबर 2021 को मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई।
मतगणना के दौरान बूथ संख्या 365 के मतों की गिनती नहीं की गई। इसे लेकर चंद्रकांत सिंह ने आपत्ति जताई और विरोध किया। इसके बावजूद उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बखरी पंचायत के बूथ संख्या 365 पर पुनः मतदान कराया जाए।
अब पुनः मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि बखरी पंचायत में जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा।

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