देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने वर्ष 2025 के लिए देवरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र और टाउन एरिया में स्थित दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी का शेड्यूल जारी किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम, 1962 और नियमावली, 1963 के तहत लागू किया गया है।
साप्ताहिक बंदी का निर्धारण:
- रविवार: देवरिया, तरकुलवा, पथरदेवा (पान मसाला, नाई, हेयर ड्रेसर और सैलून को छोड़कर)
- सोमवार: लार (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर)
- मंगलवार: गौरा बरहज, भटनी (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर)
- गुरुवार: सलेमपुर (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून को छोड़कर)
- शुक्रवार: रामपुर कारखाना, बरियारपुर
- शनिवार:
- भाटपाररानी, रुद्रपुर, मदनपुर, भलुअनी
- गौरी बाजार और बैतालपुर
- देवरिया, गौरा बरहज, लार, भटनी, रामपुर कारखाना और सलेमपुर में नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान:
भोजनालय, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, और दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बंदी का प्रावधान लागू नहीं होगा।
यह आदेश साप्ताहिक बंदी को सुव्यवस्थित करने और व्यापारियों एवं नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।