गोपालगंज: जिले की अदालत ने एक शराब माफिया को 7 वर्ष कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी पर जादोपुर थाना में शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एडीजे-13 की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शाकिर मियां को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
आरोपी शाकिर मियां, कुचायकोट थाना क्षेत्र के नंदलाल मठिया गांव का निवासी और रोज मियां का पुत्र है। अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब आरोपी पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस फैसले को शराब तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।
शराब माफिया को 7 वर्ष कारावास, दो लाख रुपये जुर्माना
