माननीय न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 6 वर्ष कारावास और ₹1,00,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे-13 की अदालत ने अभियुक्त अभिषेक कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया। अभियुक्त कटेया थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव निवासी काशीनाथ यादव का पुत्र है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी ₹1,00,000 का अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
शराब तस्करी में दोषी को 6 साल की सजा और एक लाख जुर्माना
