गैर इरादतन हत्या में आरोपी को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा

गोपालगंज। गैर इरादतन हत्याकांड में अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फुलवरिया थाना कांड संख्या 182/2020, धारा 304 (ii) भा.द.वि. के अभियुक्त राहुल कुमार उर्फ राहुल कुमार वर्मा, पिता शंकर वर्मा, निवासी पेनुला मिश्र, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज को माननीय न्यायालय ADJ-X द्वारा 7 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।

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