गोपालगंज: जिले के व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संतोष कुमार की अदालत ने चार साल पुराने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को राहत देते हुए एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाकर रिहा कर दिया।
रिहा किए गए आरोपियों में ऊंचकागांव प्रखंड के नरकटिया गांव निवासी रिशु सिंह, राहुल सिंह और रोहित सिंह शामिल हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने बताया कि 8 मई 2021 को नरकटिया गांव में बारात के दौरान खाना परोसने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई थी।
- इस मामले में ऊंचकागांव थाना कांड संख्या 143/21 दर्ज किया गया था।
- न्यायालय ने धारा 379 में आरोपियों को निर्दोष पाया, जबकि धारा 341 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर रिहाई का आदेश दिया।
8 मई 2021 की घटना में गांव के राजेंद्र सिंह और उनके तीन बेटों को गोली मारी गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह की मौत हो गई थी।
- मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने मुद्रिका सिंह और उनके चार बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
- इसके जवाब में मुद्रिका सिंह ने भी काउंटर केस किया था।
आज अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और तीन आरोपियों को आर्थिक दंड के साथ रिहा कर दिया।