देवरिया: आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश 9 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहने की घोषणा की।
निषेधाज्ञा के मुख्य प्रावधान:
✔ लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सीमित डेसिबल सीमा में ही किया जाएगा।
✔ धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, भड़काऊ पोस्टर, नारे, ऑडियो-वीडियो सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
✔ सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
✔ लाइसेंसी शस्त्र धारकों को केवल जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृति के बाद अनुमति मिलेगी।
✔ सिख समुदाय के कृपाण, वृद्ध और दिव्यांगों द्वारा लाठी का उपयोग प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष दिशानिर्देश:
सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी को भी परीक्षा केंद्रों के पास शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटी गैजेट्स और अन्य संचार उपकरण परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधित रहेंगे।
परीक्षा केंद्र के 1 किमी के दायरे में फोटो कॉपियर और स्कैनर का संचालन नहीं होगा।
100 मीटर के भीतर 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी परीक्षार्थी या प्रश्न पत्र परीक्षा समाप्त होने से पहले केंद्र से बाहर नहीं जा सकेगा।
सोशल मीडिया और अन्य प्रतिबंध:
❌ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, धार्मिक उन्माद भड़काने वाले एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज और ट्वीट प्रसारित करने पर सख्त रोक।
❌ पंचायत या महापंचायत आयोजित करने और इसमें भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
❌ आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।