देवरिया: ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी का एक और सफल परिणाम सामने आया है। थाना बनकटा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 64/2019, धारा 304 भादंसं के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त दीपक पासवान पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद, निवासी भटही भाट थाना बनकटा को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह सजा सुनाई गई। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री हरेंद्र प्रसाद निषाद, कोर्ट मोहर्रिर उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार राय, पैरवीकार थाना बनकटा आरक्षक मोहम्मद आदिल और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री गोरखनाथ नाथ सरोज का अहम योगदान रहा।
‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और प्रभावी कानूनी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाना है। पुलिस विभाग की इस पहल से कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।