देवरिया: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 8 मार्च 2025 को केन्द्रीय विद्यालय/राजकीय आई.टी.आई. परिसर, जनपद देवरिया में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने बताया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, और सामान्य वर्ग के उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो।
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता:
- कन्या की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- वर की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
योजना के तहत लाभ:
- प्रत्येक जोड़े पर कुल 51,000 रुपये का व्यय किया जाएगा।
- 35,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में अंतरित किए जाएंगे।
- विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के मामले में 40,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- वैवाहिक उपहार सामग्री: 10,000 रुपये (विधवा/परित्यक्ता के लिए 5,000 रुपये)
- कार्यक्रम आयोजन पर व्यय: 6,000 रुपये
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
- आवेदन हेतु cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 है।
- किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज:
- दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक एवं लड़की के)
- लड़की एवं लड़के का आधार कार्ड
- लड़की के बैंक पासबुक की छायाप्रति
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)
- लड़की का आयु प्रमाण पत्र (शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड आदि में से कोई एक)
संपर्क जानकारी:
अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।