सासामुसा बाजार से बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त, नियोजक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

गोपालगंज: बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सी एच के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल ने 27 फरवरी 2025 को मंतोष किराना स्टोर, सासामुसा बाजार, बघउच रोड, गोपालगंज से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया।

धावा दल में अधिकारियों की सहभागिता: इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कुचायकोट, थावे, मांझागढ़ एवं पंचदेवरी के साथ संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी शामिल थे। सभी अधिकारियों ने समन्वित प्रयास से बाल श्रमिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

नियोजक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने जानकारी दी कि संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को नियोजक के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य बाल श्रम के विरुद्ध सख्ती से कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

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