देवरिया की जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने होली पर्व के दौरान लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, 14 मार्च 2025 को जिले की सभी देशी-विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, ताड़ी, भांग, डिनैचर्ड स्प्रिट की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-7), होटल बार (एम.एल.-6), थोक विक्रय अनुज्ञापन और मदिरा निर्माण इकाइयां पूरी तरह बंद रहेंगी।
डीएम दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापन धारक को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।