देवरिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना बनकटा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 167/2018 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दोषी ठहराए गए अभियुक्त:
- देवेन्द्र यादव पुत्र सुबाष यादव
- रंजीत यादव पुत्र रामछबिला यादव
- दान सिंह यादव पुत्र सुबाष यादव
- रोहित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव
- अमित कुमार पुत्र अरुण राय
- ब्रम्हा यादव पुत्र सूर्यबली यादव
सभी अभियुक्त छितौनी थाना बनकटा, जनपद देवरिया के निवासी हैं।
पैरवी में इनका रहा योगदान:
- विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) – वाचस्पति मिश्र
- कोर्ट मोहर्रिर – हेड कांस्टेबल अम्बरीश पटेल
- पैरवीकार थाना बनकटा – आरक्षी मोहम्मद आदिल
- मानिटरिंग सेल प्रभारी – गोरखनाथ सरोज
देवरिया पुलिस ने इसे बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि ऐसे अभियानों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा और अपराध नियंत्रण को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा।