गोपालगंज। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सी एच के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल ने आज दिनांक 20 मार्च 2025 को गोपालगंज के कमला राय कॉलेज रोड से तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। नूर ऑटो स्पेयर्स एंड सर्विस से एक बाल श्रमिक और मां थावे ऑटो पार्ट्स से दो बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया।
इस धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, थावे और फुलवरिया के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस बल भी शामिल थे। श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि विमुक्त किए गए तीनों बाल श्रमिकों को प्रति बाल श्रमिक 3000 रुपये की दर से कुल 9000 रुपये की आर्थिक सहायता बाल कल्याण समिति, गोपालगंज के समक्ष प्रदान की गई। इसके साथ ही संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उक्त नियोजकों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र की जाए।
गोपालगंज में तीन बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त
