गोपालगंज। जिले के चर्चित निक्की देवी हत्याकांड में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने दोषी पति अरविंद मिश्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्या कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईसुआपुर गांव में पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर गला दबाकर की गई थी।
कोर्ट ने लोक अभियोजक जयराम साह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही न्यायालय ने तीन बच्चों की परवरिश के लिए समाज कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री परवरिश योजना के तहत बैंक खाता खोलने और बालिग होने तक योजना की राशि बच्चों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। परिजनों ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था और आज हमें इंसाफ मिला है। इस फैसले से हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।
निक्की देवी हत्याकांड में पति को उम्रकैद की सजा
