गोपालगंज की जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने आज बहुचर्चित कारोबारी रामाश्रय सिंह हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिन लोगों को सजा दी गई है, उनमें भोरे प्रखंड के पूर्व प्रमुख के भाई बुची सिंह, विवेक सिंह, अरुण उर्फ पप्पू मिश्रा और संजय मिश्र का नाम शामिल है।
पूरा मामला 13 जून 2019 का है, जब भोरे थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर दुबई के कारोबारी और आरजेडी नेत्री सुनीता सिंह कुशवाहा के पति रामाश्रय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में कुख्यात विशाल सिंह कुशवाहा समेत नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। सुनवाई के दौरान सात अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि चार को दोषी ठहराया गया।
फैसले के दिन कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके।
मुख्य लोक अभियोजक देववंश गिरी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया और कहा कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रामाश्रय सिंह हत्याकांड: चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
