रुद्रपुर थाना क्षेत्र के गोला वार्ड निवासी विनोद राजभर को गैंगस्टर का दोषी पाए जाने पर शनिवार को सजा सुनाई गई । अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने गैंगस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, 14 मार्च 2014 की रात करीब 11 बजे र तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान विनोद राजभर पुत्र रघुवर राजभर निवासी गोला वार्ड अपने गिरोह गुर्गों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए घर का ताला तोड़कर चोरी करते हुए पकड़ा गया थ। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में केस दर्ज हुआ था।