देवरिया (सू0वि0), 2 मई 2025 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, जनपद देवरिया द्वारा अभिसूचना के आधार पर आज भाटपार रानी क्षेत्र में एक अवैध रूप से संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण इकाई पर छापेमारी की गई। कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय, जनपद देवरिया के नेतृत्व में की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित इकाई बिना वैध लाइसेंस के “जल वेग” ब्रांड नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण कर रही थी। मौके से ब्रांड का एक नमूना संग्रहित किया गया तथा विनिर्माण इकाई में रखे 1022 लीटर तैयार पैकेज्ड पानी को जब्त कर लिया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹12,300 आंकी गई है।
प्रवर्तन दल ने इकाई में लगी मशीनों को सील कर उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है। इस कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राम यादव एवं घनश्याम वर्मा सम्मिलित रहे।