बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतीथ सामुदायिक भवन परिसर में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोपालगंज के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम और विधिक सहायता जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता यासर अरफात और पीएलवी अनवर हुसैन की टीम ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी विभाग से तय प्रक्रिया के तहत सूचना ली जा सकती है। उन्होंने संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों, जैसे कि राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी के बारे में भी जागरूक किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी विभाग में बनी आंतरिक शिकायत समिति में महिला कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और समिति उस पर उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और वकील की सुविधा के बारे में भी बताया गया। अंत में पीएलवी अनवर हुसैन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित पर्चे वितरित किए गए और उपस्थित ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे