देवरिया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के चर्चित हत्याकांड के विवेचक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी को अदालत ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद गवाही लिपिबद्ध की गई। साथ ही, अदालत ने यह भी हिदायत दी कि विवेचक अगली पेशी पर निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे।
दो अक्तूबर 2023 को हुए हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शिखारानी जायसवाल की अदालत में हो रही है। सभी साक्षियों की गवाही लिपिबद्ध हो चुकी है। विवेचक को बार-बार नोटिस जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे।विवेचक की कार्यशैली से नाराज अदालत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर विवेचक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।
विवेचक के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई अमल में लाए जाने का भी नोटिस जारी किया गया था। इससे डर कर विवेचक सोमवार की सुबह सात बजे ही न्यायालय में उपस्थित हो गए और अपने विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने का प्रार्थनापत्र दिया। विवेचक के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश दिया।
विवेचक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी का करीब तीन घंटे तक अदालत में बयान हुआ। शेष बयान के लिए 15 मई को तिथि नियत हुई है।