उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में ‘एक परिवार, एक पहचान’ योजना के तहत बनाए जा रहे फैमिली आई.डी. को लेकर आम लोगों में भ्रम फैल रहा है कि इसके बनने के बाद राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इस भ्रांति को दूर करते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्यूष पांडेय ने स्पष्ट किया है कि फैमिली आई.डी. बनवाने से राशन कार्ड की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
श्री पांडेय ने बताया कि जो परिवार वर्तमान में राशन कार्ड से वंचित हैं, लेकिन पात्रता रखते हैं, वे फैमिली आई.डी. पोर्टल के माध्यम से अपनी फैमिली आई.डी. बनवा सकते हैं। इसके बाद वे कभी भी पात्रतानुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल फैमिली आई.डी. बनने से राशन कार्ड की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।उन्होंने आगे कहा कि जिन परिवारों की फैमिली आई.डी. बन चुकी है और बाद में उन्हें राशन कार्ड प्राप्त होता है, उनकी फैमिली आई.डी. में राशन कार्ड संख्या को शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद वे परिवार राशन कार्ड की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
कुछ विशेष मामलों में, यदि राशन कार्ड धारक परिवार किसी कारणवश योजना के तहत पात्र नहीं रहते, तो उनकी फैमिली आई.डी. उसी राशन कार्ड संख्या के आधार पर जारी की जाएगी, जिसमें केवल पांचवें अंक के स्थान पर ‘8’ अंक दर्ज होगा, जबकि बाकी अंक यथावत रहेंगे।
मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले और राशन कार्ड के लिए पात्र न होने वाले परिवारों के लिए भी फैमिली आई.डी. पोर्टल के माध्यम से पहचान संख्या उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दें और फैमिली आई.डी. बनवाने में किसी भी तरह की अफरा-तफरी से बचें। फैमिली आई.डी. और राशन कार्ड दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं, और एक का दूसरे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक जानकारी के लिए फैमिली आई.डी. पोर्टल या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
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