जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को जून 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण 30 मई से 10 जून 2025 के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं।
श्री पांडेय ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (जिसमें 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट (व्यक्ति) के सापेक्ष 5 किलोग्राम खाद्यान्न — जिसमें 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल शामिल है — निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के सभी कार्डधारकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपनी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें और वितरण पर्ची या विवरण के अनुसार सामग्री की मात्रा सुनिश्चित कर लें।