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Monday, March 30, 2026
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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का हुआ आयोजन

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विश्व बाल श्रम निषेध दिवस एवं एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन शम्भु विवाह भवन, गोपालगंज में किया गया है।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता सादुल हसन को पुष्प पौधा देकर स्वागत किया गया।
उक्त प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा किया गया।
साथ ही बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा प्रायोजित नुकड़ नाटक का उदघाटन भी जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया।
लोक कल्याण सेवा आश्रम, गोपालगंज के द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करते हुए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बिहार, पटना अन्तर्गत संचालितः योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी गई ।
जिला श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार द्वारा बताया गया कि इस नुक्कड़ नाटक का अयोजन गोपालगंज जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में चयनित तीन स्थानों पर किया जाना है।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा संबोधित करते हुए सभी हितधारकों को निदेश दिया गया कि अधिक-से-अधिक संख्या में बाल श्रमिकों को विमुक्त कराते हुए गोपालगंज जिला को बाल श्रम से यथाशीघ्र पुर्णतः मुक्त किया जाय एवं सभी योग्य श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन यथाशीघ्र किया जाय।
वहीं योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा राज्य के सभी जिलो में प्रखण्डवार चयनित तीन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अधिक-से-अधिक योग्य निर्माण श्रमिकों का बोर्ड की योजनाओं से निबंधित कराना एवं निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराना है , जिसमें निर्माण श्रमिक- (1) भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, (2) राज मिस्त्री, (3) राज मिस्त्री का हेल्पर, (4) बढ़ई, (5) लोहार, (6) पेंटर, (7) भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिीशियन, (8) भवन में फर्श / फलोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, (9) सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, (10) गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, (11) कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढ़ोने वाले, (12) महिला कामगार (रजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढ़ोने का कार्य करती है, (13) रौलर चालक, (14) सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर, (15) सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, (16) बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, (17) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादी, (18) ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, (19) रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (20) मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)।

उम्र की योग्यता 18 से 60 वर्ष है।निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाईन बायोमेट्रीक्स पद्धति से होगी।
विभिन्न योजना 03 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर दो वयस्क पुत्री अथवा निबंधित महिला सदस्य के विवाह के लिए 50-50 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

वहीं मातृत्व लाभ- 01 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर प्रथम दो प्रसव पर निबंधित महिला श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर पर 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि।
पितृत्व लाभ- 01 वर्ष की सदस्यता के उपरांत पुरूष कामगार को दो प्रसवों के लिए 6000/-प्रसव की दर से।
नकद पुरस्कार- 01 वर्ष की सदस्यता होने पर निबंधित श्रमिकों के दो संतानों को बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा में 80/70/60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर क्रमशः 25000/15000/10000 दिया जाता है।
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 01 वर्ष की सदस्यता के उपरांत निबंधित कामगारों के संतानों को IIT/IIM/AIMS/B’TECH अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एक मुश्त 20000 दिया जाता है।
भवन मरम्मति अनुदान योजना 03 वर्ष की सदस्यता होने पर 20000/- एकमुश्त प्रदान किया जाता है।
वहीं साईकिल क्रय अनुदान योजना 01 वर्ष की सदस्यता होने पर 3500/- या साईकिल क्रय की रसीद की राशि जो, न्यूनतम हो प्रदान की जाती है। साथ ही पेंशन 05 वर्ष की सदस्यता एवं 60 वर्ष की आयु की पूर्णता होने पर 1000/- प्रति माह प्रदान की जाती है।
वहीं विकलांग पेंशन 01 वर्ष की सदस्यता होने पर स्थायीपूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75000/-एक मुश्त अनुदान एवं 1000/- प्रतिमाह पेंशन तथा स्थायी आंशिक निःशक्तता में 50000/-एक मुश्त देने का प्रावधान है।
मृत्युलाभ- सदस्यता होने पर स्वभाविक मृत्यु पर रू 200000/- एवं दुर्घटना मृत्यु पर रू 400000/- सहयोग राशि योग्य पारिवारिक सदस्य को प्रदान की जाती है।
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता सदस्यता होने पर रू 5000/- इत्यादि प्रदान किया जाता है। इनके भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन डी.बी.टी. के माध्यम से की जाती है।

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