श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ के अंतर्गत पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारक मजदूरों एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता उन श्रमिकों को दी जाएगी, जिनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य हुआ है तथा जो आयकर दाता नहीं हैं और न ही ईपीएफओ अथवा ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य हैं।
इस अवधि में यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु किसी अप्रत्याशित, बाह्य, हिंसक एवं दृश्यमान कारणों से हुई दुर्घटना के कारण हुई हो, तो उसके आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, यदि किसी दुर्घटना के कारण श्रमिक दिव्यांग हो गया है, तो उसे एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों को आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड (यूएएन संख्या सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा तथा दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट सहित अपना आवेदन दिनांक 30 जून 2025 तक कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, विकास भवन परिसर, देवरिया में जमा करना होगा।