देवरिया (सू0वि0) 13 जून। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया, कासरला राजू ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जारी पातन अनुज्ञा पत्र धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में एक वृक्ष के पातन के पश्चात दो पौधे तथा वर्ष 2019-20 में एक वृक्ष पातन के उपरांत दस पौधे रोपित किए जाने की शर्त निर्धारित थी।
यदि संबंधित पातन अनुज्ञा धारकों ने उक्त शर्तों के अनुसार सफलतापूर्वक पौधरोपण कर लिया है, तो वे 15 जुलाई 2025 तक संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी की सत्यापित आख्या के साथ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के साथ वृक्षारोपण स्थल का पूर्ण विवरण, प्लॉट संख्या (खतौनी की नकल), रोपित पौधों के जीपीएस लोकेशन सहित फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
प्रभागीय निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होता है या शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं किया गया पाया जाता है, तो जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी और उससे वृक्षारोपण कराया जाएगा।