गोपालगंज।।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, के तत्वावधान में आज शनिवार को सिधवलिया प्रखंड के शेर पंचायत भवन में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, विधिक सेवा आदि विभिन्न विषयो पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया l कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार एवं विधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बच्चो के साथ कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध में रहना, बच्चो के सुरक्षात्मक तरीके, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बच्चों का निःशुल्क एवम अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, यौन उत्पीडन आदि विभिन्न विषयो के बारे में विस्तार पूर्वक जागरूक किया गया l साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कानूनी प्रावधान तथा कानूनी सहायता के अंतर्गत कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत हैं और कार्य स्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीडन का मामला होता है तो वह महिला उस विभाग में बने यौन उत्पीडन कमिटी के समक्ष अपना मामला रख सकती हैं एवं कमिटी उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी आदि विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई l टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के अंतर्गत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी करने हेतु मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया l कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता के बीच पीएलवी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवम राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किया गया एवम उक्त योजनाओं के बारे में भी उपस्थित आम जनता को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियो के अलावा स्थानीय ग्रामीण जनता उपस्थित हुए l