गोपालगंज।।निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के तहत मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के संदर्भ भारत निर्वाचन आयोग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी , सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को प्रशिक्षण महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में दिया गया।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 01/08/2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, 30/09/2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सुपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें,कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं के घरों में जाएंगे ।यदि घर में ताला बंद है तो प्रपत्र डाल देंगे और तीन बार उसे घर में जाकर मतदाता का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।
पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं बूथ स्तर अधिकारी (BLO) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक मतदाताओं,विशेष रूप से वृद्ध, बीमार,दिव्यांगजन (PWD), गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (B LA) की नियुक्ति अपेक्षित है।
* सभी को बताया गया कि बिहार राज्य में विशेष गहन परीक्षण कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया है।*
कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है,उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु सरकार द्वारा मान्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है। एन्यूमरेशन कार्ड बी एल ओ के द्वारा दिया जाएगा और वापस जमा भी लिया जाएगा।
घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, यदि ऊपर उल्लिखित हों, सिवाय उन मामलों के जहां बिहार की निर्वाचक नामावली की 01.01.2003 की अर्हता तिथि की प्रति का उपयोग किया गया हो, जिसे एक पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा।
किसी केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी लागू हो)। राज्य / स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि आवास आवंटन प्रमाण पत्र इसमें से कोई एक प्रमाण पत्र ही जमा करना होगा।।
यदि BLO को गणना के समय कोई घर बंद मिले,तो वह प्रपत्र घर में डाल देगा और भरे हुए प्रपत्र लेने के लिए कम से कम तीन बार दौरा करेगा।
मौजूदा मतदाताओं को प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन भरे हुए प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र आवश्यक जानकारी और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ BLO को देना होगा।
BLO फिर से हर घर जाकर भरे हुए गणना प्रपत्र इकट्ठा करेगा,एक प्रति दस्तावेजों सहित अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद देकर यह प्रति आवेदक को देगा।
यदि मतदाता ने ऑनलाइन प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड किए हैं, तो BLO घर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मौजूदा मतदाताओं के नाम होंगे,जिन्होंने भरे हुए गणना प्रपत्र BLO को दिए हैं या जिनके ऑनलाइन प्राप्त और BLO द्वारा सत्यापित प्रपत्र हैं। जिनसे प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे।
यदि कोई मतदाता निर्दिष्ट समय में प्रपत्र नहीं दे पाता,तो वह दावा व आपत्ति अवधि में फ़ॉर्म-6 व घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-डी) के साथ नाम शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
प्रारूप प्रकाशन की सूचना (फ़ॉर्म-5) जारी करते समय ERO आगामी पात्रता तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 2025 के लिए अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित करेगा।
यदि ERO/AERO को किसी प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह हो (आवश्यक दस्तावेज़ न मिलने या अन्य कारणों से), तो वह स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा और ऐसे मतदाता को नोटिस जारी करेगा कि क्यों उसका नाम सूची से हटाया न जाए।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ERO की संतुष्टि जिस दस्तावेज़ पर आधारित है,उसे ECINET में अपलोड किया जाए क्योंकि वर्तमान तकनीक इसकी अनुमति देती है।
नए मतदाता के रूप में नाम शामिल करने के सभी दावे फ़ॉर्म-6 और नई घोषणा पत्र के साथ होंगे। सभी लंबित फॉर्म-6 और आगामी दावों पर भी घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निवास स्थान बदलने,प्रविष्टियों में सुधार या अद्यतन, EPIC के प्रतिस्थापन और PWD चिह्नित करने हेतु आवेदन फ़ॉर्म-8 में किया जाएगा। बिहार राज्य से बाहर से आने पर फ़ॉर्म-8 के साथ नया घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
ईआरओ (ERO) को फार्म 9, 10, 11, 11A और 118 में दावों और आपत्तिों की सूची तैयार करनी होगी और इन सूचियों की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रदर्शित करनी होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्यकम संसूचित किया गया है।
आयोग के उक्त कार्यकम के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 1200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के लिए 25.06.2025 से 26.07.2025 तक समय सीमा निर्धारित करते हुए युक्तिकरण से संबंधित दिशा निर्देश संसूचित किया गया है।
ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 01/08/2025 को किया जाएगा।*
उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बीएलए की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने सभी से बीएलए की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।
आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु जिला स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत निर्वाचक सूची में मृत एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम विलोपन की कार्रवाई की जा रही है।
आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन में विशेष प्रयास के तहत मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गयी है,ये मतदान की तिथि तक अपने पंचायत क्षेत्र में स्वीप गतिविधि का क्रियान्वयन करेंगे एवं ऐसे निर्वाचक जो मतदान की तिथि को भाग क्षेत्र में उपस्थित रहने के बावजूद मतदान करने हेतु नहीं जाते है,को चिन्हित कर उन्हें मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र तक लाने हेतु विशेष प्रयास करेंगे।
मतदान केन्दो पर मूलभूत सुविधा (AMF) की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति :-आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के उपरांत ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ किसी प्रकार का ए०एम०एफ० अनुपलब्ध है की सूची तैयार कर संबंधित मतदान केन्द्र भवन के प्रशासी विभाग को उस मतदान केन्द्र पर अनुपलब्ध ए०एम०एफ० की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।