‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना खुखुन्दू पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 591/2010 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्तों क्रमश: 1.अभिषेक मिश्रा उर्फ सन्नी पुत्र सुधाकर मिश्रा 2. रामकृपाल तिवारी पुत्र रामबृक्ष तिवारी 3.दीपक मिश्रा उर्फ तारकेश्वर मिश्रा पुत्र शंकर दयाल मिश्रा उर्फ हड़बड़ सा0 नूनखार थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 02.07.2025 को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें विशेष लोक अभियोजक श्री वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 कृष्ण मोहन एवं पैरवीकार थाना खुखुन्दू का0 जय प्रकाश यादव का सराहनीय योगदान रहा ।

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