गोपालगंज जिले के चर्चित अटल पांडे हत्याकांड में आज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सीपीआई (माले) के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

गौरतलब है कि 2 दिसंबर 2021 को विजयीपुर थाना क्षेत्र के कोरेया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान अटल पांडे पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल अटल पांडे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिजनों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी भोरे विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक प्रत्याशी भी रह चुका है, जिस कारण यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चित रहा।

फैसले के मद्देनज़र अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं, इस निर्णय के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।