देवरिया में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राम जनम ने बताया कि निगम द्वारा लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि को 01 जनवरी 2026 से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निगम मुख्यालय स्तर पर जनपद से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि अपेक्षित संख्या में मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है, जिसके चलते अनुसूचित जाति के कई गरीब ऋणग्राहक योजना का लाभ नहीं उठा पाए।
अनुसूचित जाति के गरीब ऋणग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा वसूली में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम ने ओटीएस योजना की अवधि पुनः 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जिला प्रबंधक ने जनपद के सभी संबंधित ऋणग्राहकों से अपील की है कि जिन्होंने निगम की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लिया है, वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए ओटीएस योजना के तहत अपने ऋणों का निस्तारण समय से करा लें।
