देवरिया। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट से संबंधित एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय से सजा दिलाई गई है। यह मामला थाना सलेमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-500/2007, धारा 323, 504, 506 भादवि एवं 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से जुड़ा है।
प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 12 फरवरी 2026 को अभियुक्त शौकत अली पुत्र हबीब, फिरोज पुत्र मैनुद्दीन, अफरोज पुत्र मैनुद्दीन तथा इन्द्रमणि यादव उर्फ इन्दल पुत्र लुटावन उर्फ सुखदेव, निवासी मझौलीराज थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक संजय चौरसिया, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल विनय सोनार, पैरवीकार थाना सलेमपुर आरक्षी बृजेश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
देवरिया पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी प्रभावी पैरवी निरंतर जारी रहेगी।
