देवरिया जिले में खतौनी में अंश सुधार और नाम संशोधन के मामले में लापरवाही तथा अनधिकृत धन की मांग के आरोप में एक क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई।
जानकारी के अनुसार ग्राम चांदपलिया, पोस्ट इटहुआ निवासी अंगद यादव ने जनता दर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 30 जनवरी 2026 को खतौनी में अंश सुधार और नाम संशोधन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित लेखपाल द्वारा कार्य कराने के नाम पर अनधिकृत धन की मांग की जा रही थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने प्रारंभिक जांच कराई, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल राजीव यादव प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। जांच के दौरान कार्य में लापरवाही और धन उगाही से जुड़े तथ्य सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया।
उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तवा ने आरोपी लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए नायब तहसीलदार भटनी हरि प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
