जनपद देवरिया में माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप एवं महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय अहिल्वार, अहिल्यापुर में “बाल विवाह मुक्त भारत” के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई और बताया गया कि बाल विवाह एक गैरकानूनी कृत्य है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने व करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विवाह की वैधानिक आयु लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है।

छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो 1098, 1090 या 181 पर कॉल कर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।

कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती साधना चतुर्वेदी, जेंडर स्पेशलिस्ट मंशा सिंह, विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।